मतदान के लिए जिले में कार्यरत निजी क्षेत्र के कर्मियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

सीकर । सहायक श्रम आयुक्त सीकर राकेश खर्रा ने बताया कि अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर द्वारा जिले की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार ,व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को “मतदान दिवस” 25 नवम्बर 2023 के लिये सभी संस्थानों में कार्यरत कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाता है उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुये मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नही देता है तो इसके लिये दण्डात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुये अवगत कराया जा सकता है।
