अब आवारा पशुओं से मृत्यु, विकलांगता पर 5 लाख रुपये तक की राहत

खट्टर सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है जिसके तहत आवारा जानवरों या कुत्ते के काटने से मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में निवासियों को 1 से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचित दीन दयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की उम्र के आधार पर वित्तीय सहायता की अनुमति देगी।

यदि पीड़ित की आयु 12 वर्ष तक है तो मुआवजा राशि 1 लाख रुपये, 12-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए 2 लाख रुपये, 18-25 वर्ष आयु वर्ग के लिए 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये होगी। 25-40 वर्ष आयु वर्ग के मामले में और यदि संबंधित व्यक्ति की आयु 40 वर्ष से अधिक है तो 2 लाख रुपये।

आवारा गाय, बैल, बैल, गधा, खच्चर, नीलगाय और भैंस या कुत्ते के काटने से होने वाली मौत को योजना के तहत कवर किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि स्थायी विकलांगता का मतलब 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता होगा।

इसमें कहा गया है, “योजना के तहत लाभ परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) या परिवार आईडी रखने वाले हरियाणा के सभी निवासियों को उपलब्ध होगा।”

“सहायता का भुगतान केवल पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में या आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाते/आधार नंबर का डेटा भी फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) डेटाबेस से लिया जाएगा।’

हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (एचपीएसएन) इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी और इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) योजना का समग्र प्रभारी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की जा रही हैं।


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