मंत्री वी सेंथिलबालाजी की हिरासत को विशेष अदालत ने 6 नवंबर तक बढ़ा दी

चेन्नई: तमिलनाडु में चेन्नई की प्रमुख सत्र अदालत ने जेल में बंद मंत्री वी सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर को समाप्त हुई, उन्हें पुझल सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश एस अल्ली के सामने पेश किया गया। उपस्थिति दर्ज करते हुए न्यायाधीश ने सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत को 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया।

सेंथिलबालाजी को पीएमएलए के तहत ईडी ने 14 जून को चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने तत्कालीन अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले को लेकर सेंथिलबालाजी के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया था। उसी दिन, प्रधान सत्र न्यायाधीश ने सेंथिलबालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इसके बाद, कोरोनरी धमनी में रुकावट की शिकायत के लिए उनकी बड़ी सर्जरी की गई और बाद में उन्हें पुझल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में सेंथिलबालाजी को 12 अगस्त को चेन्नई की सत्र अदालत में पेश किया गया और ईडी ने एक सीलबंद लिफाफे में जांच से संबंधित लगभग 200 पृष्ठों और 3000 पृष्ठों के दस्तावेजों का आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

मद्रास उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, और अदालत ने यह भी कहा कि जमानत पर रिहा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए सेंथिलबालाजी के भाई अशोक कुमार की फरारी और उनके परिसर पर छापे के दौरान आयकर अधिकारियों पर हमला किए जाने का भी जिक्र किया।

 

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