
क्योंझर: क्योंझर अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने चार साल पहले जादू-टोने के संदेह में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आज सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनमें से प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

जिन सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उनमें रवीन्द्र मुंडा, नरहरि मुंडा, बलभद्र मुंडा, बैसाखू मुंडा, चेमा मुंडा, तुरा मुंडा और टीमा मुंडा शामिल हैं।
अदालत ने 13 गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोषियों ने 14 अप्रैल, 2019 को काला जादू करने के संदेह में क्योंझर सदर थाने के सेंदाकापा गांव के दीनबंधु मुंडा की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
क्योंझर सदर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था और जांच के दौरान सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत भेज दिया था।