फर्जी मतदान करने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज, धारा 188 में कार्रवाई

उज्जैन : उज्जैन में फाजलपुरा के सरकारी स्कूल में फर्जी मतदान मामले में पुलिस ने फर्जी मतदान करने की आरोपी महिला के खिलाफ धारा 188 में कार्रवाई कर दी है। कोतवाली पुलिस ने पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज किया है।

कोतवाली थाना प्रभारी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि फाजलपुरा के सरकारी स्कूल में 17 नवंबर को एक महिला को फर्जी मतदान करने के आरोप में पकड़ा गया था। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पर उसके खिलाफ धारा 188 में केस दर्ज किया गया है। पीठासीन अधिकारी ने अज्ञात महिला के नाम से शिकायत दी थी। उसी के आधार पर केस दर्ज किया गया है। अब मामले की विवेचना की जाएगी। इसके बाद धारा बढ़ाई जाएगी। साथ ही आरोपी से फर्जी मतदान की पर्ची भी बरामद की जाएगी। निर्वाचन के दौरान फर्जी मतदान करने की कोशिश करने की धारा लगाई जाएगी। पुलिस पीठासीन अधिकारी की शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई कर सकती है।

यह है मामला
उल्लेखनीय है कि 17 नवंबर 2023 को फाजलपुरा के सरकारी स्कूल में बूथ नंबर 165 पर खुद का नाम लीना जैन बताने वाली महिला पहुंची थी। उस पर आरोप है कि वह ईशा झालानी नामक महिला के नाम का वोट डालने पहुंची थी। ईशा झालानी एक भाजपा नेता के परिवार से जुड़ी महिला बताई जाती है। लीना को कांग्रेस नेता डॉ जितेंद्र परमार और सुदर्शन गोयल ने पकडक़र पीठासीन और थाना प्रभारी शैलेंद्र शर्मा को सौंपा था। इसके बाद महिला को हंगामा होता देख महिला थाने ले जाया गया था। अब सामने आया है कि पुलिस ने धारा 188 में उसके खिलाफ कार्रवाई की है।

टीआई से लेंगे गलत धारा में केस दर्ज होने पर स्पष्टीकरण
उत्तर विधानसभा के आरओ लक्ष्मी नारायण गर्ग ने बताया कि फर्जी मतदान की शिकायत मिलने के बाद पीठासीन अधिकारी ने पुलिस को शिकायत की थी। कोतवाली थाना प्रभारी शैलेंद्र शर्मा को नोटिस भेजकर मामले में फर्जी मतदान के मामले में कार्रवाई किए जाने की जानकारी मांगने के लिए नोटिस भेजना पड़ा था। नोटिस भेजने के बाद रिपोर्ट आई थी कि धारा 188 में कार्रवाई की गई है। परन्तु यह सही है कि पुलिस ने फर्जी मतदान की धारा में केस दर्ज नहीं किया है। इस मामले में फिर से टीआई को नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने फर्जी मतदान के मामले में केस दर्ज क्यों नहीं किया है यह वे ही बता सकते हैं।

एसपी से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल
शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का कहना है कि मतदान के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सजगता से फर्जी मतदान करने वाली महिला को पकड़ा था। उसे पीठासीन अधिकारी और पुलिस को सौंपा था। आश्चर्य का विषय यह है कि पुलिस ने आरोपी को पकडऩे के बाद भी अज्ञात महिला के नाम से केस दर्ज किया है। वह भी धारा 188 में जबकि फर्जी मतदान की धाराओं में केस दर्ज किया जाना चाहिए था। पुलिस ने उस भाजपा नेता के खिलाफ भी केस दर्ज नहीं किया है जो उस महिला को मतदान केंद्र तक लेकर गया था। इसलिए पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एसपी से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और सही धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की जाएगी।

धारा-171डी में केस दर्ज होना था
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक गुप्ता का कहना है कि फाजलपुरा मतदान केंद्र पर महिला को फर्जी मतदान की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 171 डी केस दर्ज किया जाना चाहिए था। पुलिस ने भाजपा नेताओं के दबाव में धारा 188 की कार्रवाई की है। इसकी शिकायत पहले एसपी से की जाएगी। सुनवाई नहीं होने पर आईजी से और उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो डीजीपी तक शिकायत की जाएगी।

गुप्ता का कहना है कि पुलिस को जिस भी मतदान केंद्र से फर्जी मतदान की शिकायत मिली है उस मामले में सही कार्रवाई करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर फर्जी मतदान और भाजपा का मतदान के दौरान भाजपा को सपोर्ट करने वाले अफसरों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सरकार बनने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा।

 

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