असम आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाह को मान्यता देगा: सीएम हिमंत

गुवाहाटी (एएनआई): असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार को असम आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2023 तैयार करना होगा।
आनंद विवाह अधिनियम, 1909, सिख समुदाय के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह आनंद नामक सिख विवाह समारोह के अनुसार होने वाले विवाहों को मान्यता देता है और मान्य करता है। अधिनियम ऐसे विवाहों को कानूनी वैधता प्रदान करता है, जो उनके अनुष्ठापन की तारीख से प्रभावी होता है।
इस कदम को असम के सिख समुदाय के रीति-रिवाजों की मान्यता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से सिख समुदाय को लाभ होगा।
सरमा ने ट्विटर पर कहा, “असम कैबिनेट ने कल असम के सिख समुदाय के रीति-रिवाजों को मान्यता देने के प्रतीक के रूप में, असम-आनंद-विवाह”>असम आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2023 तैयार करने का निर्णय लिया।
यह निर्णय 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के तहत आयोजित सिख विवाहों को आधिकारिक तौर पर मान्यता और पंजीकृत करने की अनुमति देगा।
“असम-आनंद-विवाह”>असम आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2023″ की शुरूआत एक ऐतिहासिक क्षण है जो असम में रहने वाले सिख समुदाय के 20,000+ से अधिक सदस्यों की अनूठी परंपराओं का सम्मान करता है।
सरमा ने कहा, “कल कैबिनेट में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिससे असम में हमारे सिख भाइयों और बहनों को फायदा होगा।”
इन नियमों के लागू होने से, सिख समुदाय को अब अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए, आनंद विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादियों को पंजीकृत करने का अवसर मिलेगा। (एएनआई)


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