
मनेन्द्रगढ़। नाबालिग पीडि़ता का रास्ता रोककर उसके साथ छेडख़ानी किए जाने का जुर्म दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने अभियुक्त को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिवस 6 अक्टूबर 2022 की रात्रि करीब 9 बजे पीडि़ता अपने बड़े पिता के घर से खाना खाकर अकेली घर आ रही थी, तभी मंदिर के पास अभियुक्त पीडि़ता का रास्ता रोककर बुरी नीयत से जबरन उसका हाथ, बांह पकडक़र खींचते हुए खेत की ओर ले जा रहा था।

पीडि़ता के शोर मचाने पर अभियुक्त के द्वारा उसका मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी दी गई। पीडि़ता के पिता की लिखित शिकायत के आधार पर केल्हारी पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं तथा अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपी केल्हारी थानांतर्गत ग्राम पसौरी निवासी 20 वर्षीय कपिल पनिका के दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 341 के अपराध में 1 माह का साधारण कारावास, धारा 354 के अपराध में 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा सभी धाराओं में अर्थदंड की राशि से दंडित किया।