शराब की बिक्री और वितरण पर रहेगा प्रतिबंध

डूंगरपुर । विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनजर डूंगरपुर जिले में 23 नवम्बर को शाम 6 बजे से से मतदान तिथि 25 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 3 दिसम्बर को शराब की बिक्री निषेध रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग में प्रावधानों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय से पूर्व की 48 घंटे की अवधि से मतदान समाप्ति तक जिले में शराब बिक्री निषेध रहेगी। पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान समाप्ति तक सम्बंधित मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया जाएगा। मतगणना दिवस 3 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण जिले में सूखा दिवस रहेगा। सूखा दिवस की अवधि के दौरान जिले के किसी होटल, भोजनालय, दुकान अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्डवित या मादक पदार्थ या ऐसी प्रकृति का कोई अन्य पदार्थ विक्रय और वितरित नहीं किया जाएगा।
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