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Disproportionate assets case: सीबीआई ने सीजीएसटी इंस्पेक्टर पर मामला दर्ज किया

मुंबई : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। एजेंसी के अधिकारियों ने दावा किया कि आरोपी वीके गुप्ता ने आय से अधिक 21.53 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की है।

पिछले साल जून में दमोह (मध्य प्रदेश) में एक निजी कंपनी के मैनेजर ने सीबीआई से शिकायत की थी कि सीजीएसटी जबलपुर के तत्कालीन अधीक्षक कपिल कांबले ने उनकी कंपनी का फैक्ट्री रिलीज ऑर्डर जारी करने के लिए उनसे कथित तौर पर ₹1 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी। तब सीबीआई ने कांबले के खिलाफ अपराध दर्ज किया था।

सीबीआई ने आरोपियों के आवास पर छापेमारी की

“कपिल कांबले, अधीक्षक सीजीएसटी, जबलपुर के खिलाफ दर्ज उक्त मामले की जांच के दौरान निरीक्षक वीके गुप्ता का नाम भी सामने आया था। गुप्ता के आवास की भी तलाशी ली गई और चल, अचल संपत्तियों में उनके द्वारा किए गए निवेश से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। अधिकारियों ने उनके आवास से ₹18.29 लाख नकद भी जब्त किया था। उक्त दस्तावेजों की जांच से पता चला कि गुप्ता ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है, ”सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा।


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