राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रचार

श्रीगंगानगर । विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई दल या उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या तनाव पैदा हो सकता है, ऐसा कार्य नहीं करेंगे।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि राजनैतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखना होगा।

दलों और उम्मीदवारों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए।
मत प्राप्त करने के लिये जाति या सम्प्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जायेगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।
सभी दल और उम्मीदवार ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध है, जैसे की मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना, मतदान समाप्ति होने के निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिये परिवहन और वाहन उपलब्ध करवाना जैसे कार्य नहीं करेंगे।