उच्च न्यायालय ने आरोपी को बेटे के प्रवेश के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के एक आरोपी को कनाडा के एक विश्वविद्यालय में अपने बेटे के प्रवेश में सहायता के लिए 15 दिनों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव के दौरान माता-पिता और बच्चों के बीच साझा किए गए विशेष क्षणों के महत्व पर प्रकाश डाला। अदालत ने माता-पिता और बच्चे के बीच मजबूत भावनात्मक बंधन को स्वीकार करते हुए कहा कि मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति को ऐसे क्षणों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आरोपी परवीन जुनेजा अपने बेटे के प्रवेश के साथ-साथ अवकाश और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कनाडा, नॉर्वे और लंदन की यात्रा करने की अनुमति मांग रहा था। ट्रायल कोर्ट ने शुरू में सबूतों की कमी और जाली दस्तावेज़ दाखिल करने के पिछले उदाहरणों के कारण अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। हालाँकि, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि जुनेजा को पहले बिना किसी शर्त का उल्लंघन किए लगभग 20 बार विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अतीत में यात्रा शर्तों का पालन करने और प्रत्येक यात्रा के बाद उनकी शीघ्र भारत वापसी के जुनेजा के रिकॉर्ड पर विचार किया। इसलिए, अदालत ने उन्हें अपने बेटे के प्रवेश के लिए कनाडा की यात्रा करने की अनुमति दे दी, जबकि उन्हें अवकाश और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं से संबंधित आगे की अनुमति के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन करने की सलाह दी। अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शर्तों के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित करने की आवश्यकता पर गौर किया।


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