
तमिलनाडु। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की कैद और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा के बाद पोनमुडी विधायक के रूप में अयोग्य हो गए और मंत्री पद गवां दिया है. छह महीने पहले ही इस मामले में वेल्लोर की एक कोर्ट ने मंत्री और उनकी पत्नी को बरी कर दिया था. स्थानीय कोर्ट का कहना था कि इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं हैं. बाद में हाई कोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान लिया था.

वहीं, हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी पी विशालाक्षी ने कोर्ट में अपना मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया और तर्क दिया कि मामला बहुत पुराना है और अब वो 73 साल के हो गए हैं. उनकी पत्नी 60 साल की हैं. कपल ने न्यूनतम सजा का अनुरोध किया था. HC ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया और मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उन पर और उनकी पत्नी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. मद्रास हाई कोर्ट द्वारा सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया है, जिससे दोषियों को ऊपरी अदालत में अपील करने की अनुमति मिल गई है.
पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने साल 2002 में मामला दर्ज किया था. तब तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार 1996-2001 तक सत्ता में थी. आरोप लगाया गया था कि आय के ज्ञात स्रोतों से अलग दोनों की आय 1.4 करोड़ रुपये है. जांच में डीवीएसी ने दावा किया कि पोनमुडी ने 1996-2001 तक राज्य सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध संपत्ति अर्जित की है.