ईडी के खिलाफ सीएम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 18 सितंबर को सुनवाई

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 18 सितंबर को सुनवाई होगी। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन हेमंत सोरेन की ओर से बहस करने वाले वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टालने का आग्रह किया।
कोर्ट ने यह आग्रह स्वीकार कर लिया। बता दें कि सोरेन ने ईडी की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए भेजे गए समन को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है। जांच एजेंसी को धारा 50 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने या पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार कर लेने का अधिकार है। इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है।
सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि समन को स्थगित किया जाए और पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश ईडी को दिया जाए। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को अगस्त में तीन बार समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा था। सोरेन इनमें से किसी समन पर उपस्थित नहीं हुए।
उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीति प्रेरित बताते हुए उसके असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र लिखा था। उन्होंने ईडी को सूचित किया था कि उन्होंने इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है, इसलिए एजेंसी के समक्ष इसपर सुनवाई तक उपस्थित नहीं होंगे।


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