आगरा में दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या दो व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

आगरा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने दोनों दोषियों में से प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं, मामले में एक अन्य आरोपी को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया।

पुलिस उपायुक्त (शहर) सूरज राय ने कहा कि शाहगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह इलाके में साइकिल मैकेनिक प्रताप सिंह उर्फ पप्पू का खेरिया मोड़ इलाके के रहने वाले सिंधी, जीतू और एक अन्य व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था।
गुस्से में आकर तीनों अपराधियों ने पप्पू की पिटाई कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दियाउत्तर प्रदेश के आगरा की एक अदालत ने 2007 में एक दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में सोमवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उत्तर प्रदेश के आगरा की एक अदालत ने 2007 में एक दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में सोमवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पप्पू को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने दम तोड़ दिया।
आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 304 (हत्या का प्रयास), और 34 (समान इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
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