अधीर रंजन की मांग है कि राहुल गांधी को बहाल किया जाए

मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने वाली सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता दोबारा बहाल होने की बात भी हो गई। हालांकि, अब तक लोकसभा स्पीकर तरफ से उसको लेकर कदम नहीं उठाया गया है। फिलहार कागजी प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस इसमें देरी का आरोप लगा रही है। इन सब के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। अधीर रंजन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जिस तेजी से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था, उसी तेजी से उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मैंने कल रात विधानसभा अध्यक्ष को फोन किया। स्पीकर ने उनसे अगले दिन मिलने का सुझाव दिया। उनके सुझाव के अनुसार, जब मैंने आज सुबह उन्हें एक बार फिर फोन किया, तो उन्होंने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज़ उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा। स्पीकर ने कहा कि मैंने महासचिव को फोन किया जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा। मैंने पत्र डाक से भेज दिया। उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर तो किये लेकिन मोहर नहीं लगाई। सदन चलना चाहिए और राहुल गांधी वहां वापस आएं। जब उन्हें न्यायालय द्वारा राहत दी गई है, तो हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो।

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। दोषसिद्धि पर यह रोक इस आधार पर लगाई गई कि गुजरात के सूरत की अदालत यह बताने में विफल रही कि दोषी ठहराए जाने पर राहुल गांधी अधिकतम दो साल की सजा के हकदार क्यों थे, जिसके कारण उन्हें संसद के निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर सजा एक दिन भी कम होती तो वह संसद से अयोग्य करार नहीं होते। न्यायालय के इस फैसले के बाद गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे।


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