
कुपवाड़ा : अतिरिक्त सत्र न्यायालय हंदवाड़ा द्वारा वर्ष 2011 के एक मामले में वांछित 51 आरोपियों के खिलाफ शनिवार को उद्घोषणा नोटिस जारी किया गया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) क्रालगुंड ने एफआईआर 73/2011 में कथित तौर पर अपराध 2/3 ईएमआईसीओ अधिनियम, 121-ए आरपीसी में शामिल आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ उद्घोषणा जारी करने की मांग की है। सीजेएम हंदवाड़ा की अदालत द्वारा आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए मजबूर करने के लिए जारी किए गए गैर-जमानती वारंट के बावजूद, आरोपी व्यक्तियों का पता नहीं चल पाने के कारण वारंट निष्पादित नहीं किया जा सका।
अदालत ने इक्यावन आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा जारी की है और उन्हें 2 फरवरी, 2024 तक या उससे पहले अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।