
महासमुंद। कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी मोहित कुमार जायसवाल तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी आबकारी मंडल प्रभारी निधीश कोष्ठी के मार्गदर्शन में आबकारी टीम द्वारा आबकारी वृत्त महासमुंद शहर अंतर्गत ग्राम बड़गांव निवासी आरोपी तारेण निषाद के स्वामित्व के रिहायशी मकान की विधिवत तलासी ली जाने पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में 45 नग सिन्डीकेट व्हिस्की विदेशी मदिरा प्रत्येक में 180-180 मिली लीटर कुल मात्रा 8.100 बल्क लीटर विदेशी शराब को बरामद कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2011 की धारा 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर उक्त मदिरा को जप्त कर सील बंद कर कब्जे आबकारी लिया गया।

आरोपी की अपराध की प्रकृति धारा 59(क) के तहत अजमानतीय होने से आरोपी गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया उक्त कार्यवाही आबकारी वृत्त महासमुंद शहर प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक दरसराम सोनी के नेतृत्व में की गई।