एसपी ने पटाखों की अवैध बिक्री के प्रति चेताया

विजयवाड़ा: कृष्णा जिले के पुलिस अधीक्षक पी जोशुआ ने कहा कि जिले में अनधिकृत पटाखों का भंडारण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना आवासीय क्षेत्रों और गोदामों में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे।

मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए एसपी ने कहा कि कुछ लोग दूर-दराज से दिवाली के पटाखे खरीदकर अपने घरों और रिहायशी इलाकों में रखते हैं और कुछ लोग अपने घरों में भी पटाखे बनाते हैं.
एसपी ने कहा कि लोगों को पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने आगे कहा कि जिन व्यापारियों के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है, उन्हें अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुसार बेचने और स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानों के पास पानी, रेत और आग बुझाने वाले उपकरण लगाए जाने चाहिए और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पटाखे बनाने और बेचने की अनुमति नहीं है।
नियमों का उल्लंघन करने पर तीन साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा और विस्फोटक सामग्री अधिनियम 1884 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
पिछले अनुभवों और घटनाओं के मद्देनजर जिला पुलिस लगातार छापेमारी और सर्च ऑपरेशन चला रही है.