करुवन्नूर बैंक घोटाला: सीपीएम नेता समेत दो आरोपियों को जमानत नहीं

कोच्चि: कोच्चि में पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सीपीएम नेता और वडक्कनचेरी नगर पालिका पार्षद पीआर अरविंदाक्षन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने बैंक के पूर्व अकाउंटेंट सी के जिलसे की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इस दलील पर विचार करते हुए दोनों की जमानत खारिज करने का फैसला किया कि आरोपी लोगों के खिलाफ जांच अभी भी जारी है।

इसी तरह, ईडी ने करुवन्नूर बैंक से अपराध की आय के रूप में अर्जित अरविंदाक्षन और जिलसे की संपत्तियों की जांच पूरी नहीं की है। इसी तरह, आरोपी व्यक्तियों की यह दलील कि मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, जांच के इस चरण में विचार नहीं किया जा सकता है। दोनों अब जमानत के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। अरविंदाक्षन और जिलसे इस मामले में तीसरे और चौथे आरोपी हैं।
ईडी का कहना है कि अरविंदाक्षन ने अपराध की आय को छुपाने में मुख्य आरोपी सतीशकुमार पी की मदद की। साथ ही, सतीशकुमार ने अरविंदाक्षन के बैंक खाते में 50 लाख रुपये का निवेश किया। दूसरी ओर, जिलसे के खिलाफ अन्य व्यक्तियों के नाम पर ऋण लेकर करुवन्नूर बैंक से धन निकालने का आरोप है।