प्रमाण पत्र जारी कराने को पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी

मेरठ। एक वर्ष से अधिक की समय अवधि के बाद जो जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम से जारी किए जाते हैं। उसमें कुछ बदलाव किया गया है। जिसमें उच्च न्यायाल के आदेश के क्रम में नगर विकास विभाग अनुभाग-2 के अंतर्गत मुख्य सचिव दुर्गाशंकर उत्तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में 11 सितंबर 2023 को लखनऊ से पत्र जारी कर निगम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी को इस संबंध में गाइड लाइन जारी की है। बताया कि एक वर्ष के बाद जो प्रमाण पत्र जारी होने है। उनका जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम द्वारा (आरसीसीएमएस) पोर्टल (वीएएडी डॉट एनआईसी डॉट ईन) से आदेश निर्गत किए जाने के संबंध में जारी किया गया। जिसमें बिना पंजीकृरण एवं मजिस्ट्रेट की लिखित में अनुमति पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदशन के लिए जन्म-मृत्यु पोर्टल (सीआरएसओआरजीआई-डॉट-जीओवी-डॉट-ईन) पर स्वत: भी समस्त आवेदन पूर्व करते हुए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र भरते हुए आवेदन कर सकते हैं।
शुल्क प्रक्रिया-जन्म प्रमाण पत्र के लिए 21 दिवस के उपरांत एक महीने तक दो रुपये शुल्क एक माह के उपरांत एक वर्ष तक 5 रुपये शुल्क, एक वर्ष से अधिक के लिए 10 रुपये शुल्क जमा कराना आवश्यक है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी। जिसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा गजेंद्र सिंह ने बताया कि 21 दिवस के अंदर नगर निगम से ही स्वंय उपस्थित होकर जन्म या मृत्यू प्रमाण पत्र जारी करा सकते हैं। जिसके लिए नि:शुल्क पंजीकरण कराना जरूरी है। यदि एक वर्ष बाद जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराना है तो उसका पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। जिसमें पोर्टल पर उप जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट की लिखित में अनुमति के बाद ही जारी हो सकेंगे। जिसमें यह आदेश हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में लखनऊ नगर विकास विभाग अनुभाग-7 लखनऊ 11 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। जिसके बाद अब पोर्टल पर पंजीकरण एवं मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के एक वर्ष के बाद बनने वाले प्रमाण पत्र आॅप लाइन नहीं बन सकेंगे।
