
श्रीगंगानगर । विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 03 करणपुर के स्थगित चुनाव की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 दिसम्बर को घोषणा हो जाने के बाद जिला श्रीगंगानगर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार या समर्थक द्वारा चुनाव संबंधी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन एमसीएमसी के अनुप्रमाणन के बिना प्रसारण नहीं किया जा सकेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने केबल ऑपरेटर्स को भी निर्देशित किया है कि विधानसभा करणपुर में चुनाव संबंधी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन जिला स्तरीय एमसीएमसी के अनुप्रमाणन प्रमाण पत्र के बिना केबल पर प्रसारित नहीं करेंगे। यदि केबल ऑपरेटर्स द्वारा बिना अधिप्रमाणन के प्रचार-प्रसार किया गया तो संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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