नशा तस्कर को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा, जुर्माना भी लगाया

मंडी। मंडी जिला में विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने नशीले कैप्सूल और हेरोइन रखने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित 2.20 लाख रुपए का जुर्माना की सज़ा सुनाई गई है। अदालत में कहा गया है कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो साल, दो महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।
दोषी की पहचान प्रकाश कुमार निवासी टारना रोड, मंडी के रूप में हुई है। वहीं अदालत ने बताया कि दोषी से व्यवसायिक मात्रा में सिंथेटिक ड्रग बरामद हुई थी। जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया था और अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समाज में इन दिनों प्रचलित सिंथेटिक ड्रग और मनो प्रभावी पदार्थों का युवा पीढ़ी पर भारी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में इन सभी नशा तस्करों के खिलाफ कानून को सख्ती से निपटना चाहिए।
बता दें कि अदालत ने दोषी को दो सज़ाएं के साथ सुनाई है। जिसमें एनडीपीएस की धारा 22(सी) और 21(ए) के तहत अभियोग साबित होने पर 20 साल और दो साल के कठोर कारावास सहित दो लाख और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।


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