खुदरा पटाखा दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित

इंदौर : जिला प्रशासन दिवाली के लिए खुदरा पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने की योजना बना रहा है।ये लाइसेंस 9 से 13 नवंबर के बीच की अवधि के लिए दिए जाएंगे और केवल उन्हीं लोगों को जारी किए जाएंगे जिन्हें पिछले साल लाइसेंस दिए गए थे।

अपर जिला दंडाधिकारी ने खुदरा पटाखा दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र छुट्टियों को छोड़कर 6 नवंबर तक कलेक्टर कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र पर 10 रुपये का स्टाम्प लगाना, 600 रुपये का चालान राजकोष में जमा करना तथा चालान की एक प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही पिछले वर्ष जारी किया गया मूल लाइसेंस भी प्रस्तुत करना होगा। सभी आवेदन प्राप्त होने के बाद 7 से 8 नवंबर तक एसडीएम द्वारा लॉटरी के माध्यम से दुकान नंबर आवंटित किए जाएंगे और लाइसेंस भी वितरित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ आवेदक की दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें जमा करनी होंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।अधिकारियों को सत्यापन के बाद प्रत्येक लाइसेंस पर एक फोटो संलग्न करने का निर्देश दिया गया है। बिना लाइसेंस के दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई के लिए दुकान लगने के बाद औचक जांच की जाएगी।


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