फैसले की समीक्षा के खिलाफ टीडीपी की याचिका: आंध्र प्रदेश HC ने सुनवाई 20 अक्टूबर तक स्थगित कर दी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शनिवार को पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट उप-समिति और एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

टीडीपी नेताओं ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की और यह न्यायमूर्ति जी रामकृष्ण प्रसाद के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अदालत ने केंद्र को पूर्ण विवरण के साथ एक काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया। 26 जून, 2019 को पिछली टीडीपी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए कैबिनेट उप-समिति का गठन करते हुए जीओ नंबर 1,411 जारी किया गया था और 21 फरवरी, 2020 को जीओ 344 जारी किया गया था। उप-समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पिछले शासन द्वारा लिए गए निर्णयों की जांच करना।

दोनों जीओ को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई करने वाले एकल न्यायाधीश ने एसआईटी की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। राज्य सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गई, जिसने पाया कि मामले के समय से पहले ही स्टे दे दिया गया था और हाई कोर्ट को मामले की योग्यता के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया।


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