यूएई ने निवासियों, पर्यटकों के वीजा की अवधि समाप्त होने पर जुर्माने की घोषणा की

अबू धाबी: यूएई डिजिटल सरकार ने पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए संघीय प्राधिकरण (आईसीपी) के साथ साझेदारी में 5 अगस्त को देश में समाप्त निवास या यात्रा वीजा पर अधिक समय तक रहने पर जुर्माने की घोषणा की। नए नियमों के तहत, वीजा समाप्त होने के बाद प्रत्येक दिन 50 दिरहम जोड़े जाएंगे।
डिजिटल सरकार ने देश में रहने वाले विदेशियों और पर्यटकों को अपनी वेबसाइट और दुबई में रेजीडेंसी और विदेशी मामलों के सामान्य निदेशालय (जीडीआरएफए) की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वीज़ा सेवा शुल्क के संबंध में व्यापक विवरण प्रदान करते हैं, जिसमें वीज़ा जारी करने, विस्तार और रद्द करने से संबंधित खर्च भी शामिल हैं। प्रवेश परमिट और वीज़ा आवेदन प्राधिकरण की वेबसाइट, इसके स्मार्ट एप्लिकेशन, दुबई नाउ एप्लिकेशन और अधिकृत प्रिंटिंग केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
एक बार जब आवेदन इन केंद्रों द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित हो जाता है, तो आवेदक को मूल प्रवेश परमिट के साथ एक अनुमोदन पत्र जारी किया जाता है।


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