अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने वालों पर रखी जा रही निगरानी

सूरजपुर। कलेक्टर अग्रवाल के दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने वालो पर अब सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मौके पर आदतन व्यक्तियों की ओर से अवैध खनन करने व अपराध गंभीर प्रकृति का जाने वालों पर न्यायालय में जुर्म साबित होने पर ऐसे व्यक्तियों को 02 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अवैध उत्खनन परिवहन में वाहनों को जप्त करते हुए, नियम व शर्तों के उल्लंघन करने व निरंतर उत्खनन जारी रखने और प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् 50 हजार रुपए अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।
खनिज विभाग प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर ऐसे क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही है तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए समस्त संभाव्य पहुंच मार्गों को यथासंभव प्रभावी रूप से बाधित किये जायें, जिसमें यह उल्लेखित किया जाये कि किसी व्यक्ति द्वारा इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन परिवहन किया जाना दण्डनीय अपराध होगा तथा उसके विरूद्ध खनिज नियमों के तहत 02 से 05 वर्ष का कारावास की सजा हो सकती है। उपरोक्त वर्णित नियमों व शर्तों के साथ-साथ अवैध उत्खनन परिवहन क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों व ग्रामीणों के सहयोग से रेत खदान पहुच मार्गों पर बांस बल्ली व बोर्ड, फ्लैक्स में सूचना लगाया गया है, साथ ही सतत निगरानी की जा रही है। नियमों व शर्तों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


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