1- मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण सम्पन्न चुनाव शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने के लिए टीम के रूप में कार्य करें

करौली : जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने कहा कि जिले मे विधानसभा आम चुनाव 2023 शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने में सभी का सहयोग अति आवश्यक है इस संबंध मे उन्होने कहा कि मतदान कर्मियों को मास्टर टेªनर्स द्वारा प्रदान किये जा रहे प्रशिक्षण में विशेष ध्यान दिया जाए, प्रशिक्षण दौरान सीखी गई गतिविधियां मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर काम आएंगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी सोमवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय में पीठासीन अधिकारी और पीओ प्रथम तथा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पीओ तृतीया और पीओ तृतीय का प्रशिक्षण मे मतदान कर्मियों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होने प्रशिक्षण मे कहा कि ईवीएम मशीन संचालन की प्रक्रिया को ठीक से समझा जाए जिससे कि आप सभी के सहयोग से मतदान सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके।इसके अलावा उन्होने बताया कि प्रशिक्षण मे ईवीएम और पोलिंग बूथ की प्रक्रिया को विशेष रूप से समझे इसमे किसी भी प्रकार का संशय ना रखे। उन्होंने कहा कि वूथ लीडर ट्रेनिंग के दौरान सभी गतिविधियों पर ध्यान दे, ईवीएम मशीन को लेकर कोई अनवाश्यक विवाद की स्थिति ना बने, इसके लिए मतदान करते समय सजग और सतर्क रहें। उन्होंने कई प्रकार के उदाहरण देकर बताया कि इस प्रकार की गलतियां स्वाभाविक हैं, इनसे बचें, जिससे जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण मतदान को सरल बनाने की प्रक्रिया है, प्रशिक्षण में ईवीएम संचालन, फॉर्मेट पूर्ति, ईवीएम एम प्रोटोकॉल, बूथ चेकिंग, पोलिंग बूथ कर्मियों के उत्तरदायित्व और कार्य प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जा रही है इसलिए प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। इस दौरान उपजिला निर्वाचन अधिकारी निशु कुमार अग्निहोत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना नीरू तुलसीराम, मास्टर टेªनरर्स सहित अन्य अधिकारी व प्रतिभागी मौजूद रहे।

पार्टी अध्यक्षों के साथ होम वोटिंग प्रक्रिया के संबंध मे बैठक 18 अक्टूबर को
करौली, 16 अक्टूबर। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम करौली रामावतार मीना ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र करौली मे विशेष योग्यजन एवं 80 वर्ष से अधिका आयु के मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। इस संबंध मे उन्होने बताया कि 18 अक्टूबर 2023 को सायं 4 ंबजे रिटर्निंग अधिकारी कक्ष मे नेंशनल पार्टी के अध्यक्षों कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आप के साथ बैठक आयोजित की जायेगी।
होम वोटिंग की प्रक्रिया के संबंध मे प्रशिक्षण 17 व 18 अक्टूबर को
करौली, 16 अक्टूबर। रिटर्निंग अधिकारी करौली रामवतार मीना ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र करौली मे विशेष योग्यजन एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताआंे को होम वोटिंग की प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये समस्त बीएलओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। उन्होने बताया कि प्रशिक्षण 17 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे से भाग संख्या 1 से 69 एवं दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक भाग संख्या 70 से 113 व 162 से 175 तक तथा 18 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे से भाग संख्या 176 से 251 एवं दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक भाग संख्या 114 से 161 तक प्रशिक्षण पंचायत समिति सभागार करौली मे दिया जायेगा।
विज्ञापन अधिप्रमाणन के साथ पेड न्यूज पर पैनी नजर रखेगा एमसीएमसी प्रकोष्ठ
सभी राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमापण होगा आवश्यक
करौली, 16 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह कमेटी समाचार पत्रों प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल मोबाइल नेटवर्क, सोशल मीडिया आदि पर सभी प्रकार के संप्रेषण साधनों पर विज्ञापन, समाचार, संदेश, चर्चा व साक्षात्कार पर नजर रखेगी। कमेटी द्वारा पेड न्यूज पर विशेष नजर रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी भी मीडिया प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक में प्रकाशित प्रसारित समाचार या विश्लेषण, जिसका मूल्य नगद या वस्तु में दिया गया हो तो उस पर पेड न्यूज़ लागू होगी।
जानिए क्या है पेड न्यूजः- जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समाचार का उद्देश्य सूचना प्रदान करना है एवं विज्ञापन का उद्देश्य बढ़ावा देना या प्रोन्नत करना है। समाचार निष्पक्ष होता है जबकि विज्ञापन का मूल्य होता है। जिले में मतदाताओं पर गलत तरीके से प्रभाव डालना, उन्हें भ्रमित करना, सोचने के अधिकार पर प्रभाव डालना, चुनाव पर प्रभाव डालना, इस आशय से प्रकाशित और प्रसारित किए गए समाचारों को पेड न्यूज़ में शामिल माना जाएगा। साथ ही एक ही लेख, फोटो, हैडलाइन यदि अलग-अलग प्रकाशनों में छपती है या तो भिन्न लेखक के नाम से या थोड़े से भिन्न वाक्य के साथ किसी विशेष समाचार पत्र में प्रत्याशियों के प्रशंसात्मक लेख प्रकाशित होते हैं या किसी विशेष प्रत्याशी की अत्यधिक प्रशंसा एवं जीत की संभावना, किसी एक की अन्य प्रत्याशियों की तुलना में अधिक कवरेज हो तो इसको भी पेड न्यूज की श्रेणी में माना जाएगा।
नामांकन की तिथि से पेड न्यूज़ निर्धारित की जाएगीः- जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन की तिथि से पेड न्यूज़ निर्धारित की जाएगी, पेड न्यूज़ की लागत डीएवीपी या डीआईपीआर में से जो न्यूनतम हो, से ज्ञात की जाएगी। डीएवीपी दर नहीं होने पर डीपीआर दर से पेड न्यूज़ की लागत निर्धारित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पेड न्यूज़ की जांच करने के लिए जिला स्तर पर एक एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ गठित किया गया है, जिसमें उपखंड अधिकारी करौली सदस्य, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सदस्य सचिव, डीओआईटी के संयुक्त निदेशक विनोद मीना सदस्य, स्वतंत्र पत्रकार अनिल शर्मा सदस्य शामिल हैं।
प्रिंट मीडिया विज्ञापनों का प्रकाशन प्रत्याशी की सहमति उपरांत ही हो-जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी पेड न्यूज से संबंधित शिकायतों एवं प्रकरणों की जांच, सभी मीडिया का स्कैन करना, विज्ञापन प्रमाणन समिति द्वारा प्रमाणीकरण हेतु विज्ञापन को प्रस्तुत करना, प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे विज्ञापनों पर निर्णय लिया जाना, संदेहस्पद पेड न्यूज़ पर आरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों की मॉनिटरिंग एवं यह सुनिष्चित करना कि प्रसारण प्रमाणीकरण उपरांत ही किया जाएगा। प्रिंट मीडिया विज्ञापनों का प्रकाशन प्रत्याशी की सहमति उपरांत ही हो एवं व्यय चुनाव के खर्च में सम्मिलित किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 127 ए आर पी एक्ट 1951 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। लेखांकन टीम को पेड न्यूज़ के प्रकरणों की प्रति उपलब्ध करवाना आवश्यक हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि टीवी चौनल एवं केबल नेटवर्क पर किसी राजनीतिक दल संस्था या प्रत्याशी द्वारा प्रसारण हेतु जारी होने वाले सभी विज्ञापन जारी होने से पूर्व प्रमाणित करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश अनुसार टीवी चैनल एवं केबल नेटवर्क पर राजनीतिक दल संस्था या प्रत्याशी द्वारा प्रसारण हेतु जारी होने वाले सभी विज्ञापन आयोग द्वारा विभिन्न स्तर पर गठित समितियों द्वारा जारी होने से पूर्व प्रमाणित करवाने होंगे । आयोग के आदेश अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन में टीवी चेनल, केबल के साथ रेडियो एफएम चैनल, सिनेमाघर में प्रसारित राजनीतिक विज्ञापनों को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही जनसभाओं एवं सार्वजनिक स्थान पर दृश्य श्रव्य विज्ञापन भी प्रमाणित करवाने होंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया व ई-पेपर में जारी किए जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों का भी प्रमाणन किया जाएगा। निर्धारित आवेदन पत्र पर पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। विज्ञापन अधिप्रमाण हेतु मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय, राजकीय राजनीतिक दल व प्रत्याषी प्रसारण हेतु प्रस्तावित दिनांक से तीन दिन पूर्व विज्ञापन प्रस्तुत करने होंगे। वहीं अन्य गैर पंजीकृत दलों द्वारा विज्ञापन सात दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित आवेदन पत्र पर पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
विधानसभा चुनाव मे निर्धारित किये गये विभागों के कार्मिकों को डाकमत पत्र से मतदान करने की होगी सुविधा
करौली, 16 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 मे डाकमत पत्र से मतदान करने सुविधा के लिये आवश्यक सेवाओं मे शामिल कार्मिकों के लिये अधिकृत किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार ंिसह ने बताया कि विभागों मे कार्मिकों को आवश्यक सेवाओं मे शामिल करते हुए डाकमत पत्र से मतदान करने की सुविधा हेतु अधिकृत किया गया है। जिनमे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालक व परिचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा के चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ और एम्बूलेन्स सेवा मे कार्यरत कार्मिक, अग्निशमन सेवाऐं, जयपुर मेट्रो, उर्जा विभाग के इलेक्ट्रिशियन एवं लाईनमैन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सिंचाई विभाग के पंप ऑपरेटर, टर्नर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी और राजस्थान राज्य दुग्ध संघ व दुग्ध सहकारी समितियों के दुध आपूर्ति मे लगे कार्मिक शामिल है। उन्होने बताया कि डाकमत पत्र द्वारा मतदान के लिये निर्धारित किये गये प्रारूप मे सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना भिजवाना आवश्यक है तथा जिन्होने निर्धारित प्रारूप मे आवेदन किया है को डाकमत पत्र जारी होने के उपरान्त प्रशिक्षण स्थल राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय करौली मे 14 से 19 नवम्बर 2023 तक संचालित सुविधा केन्द्रों पर मतदान की सुविधा उपलब्ध रहेगी।