राजस्थान
कोर्ट ने कुकर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
खेत पर बनी तिरपाल की टापरी में उसके साथ गंदा काम किया

कोटा: बालक से कुकर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट – 4 ने को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी दुर्गेश उर्फ दुर्गा (30) निवासी रामगंजमंडी थाना क्षेत्र को 20 साल कठोर कारावास की सजा व 17 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। 11 साल के बालक को आरोपी चाय पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया पीड़ित बालक के पिता ने 24 फरवरी 2023 को रामगंजमंडी थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसका 11 साल का बेटा खाना खाकर घर के बाहर खेल रहा था। 9 बजे से वो लापता था। उसे रात साढ़े 12 बजे रोता हुआ आया। उसने बताया कि कोई अंकल उसे चाय पिलाने की कहकर ले गए। कहा कि पैसे और चीज दिलाऊंगा। उसने 50 रुपए दिए और खेत पर बनी तिरपाल की टापरी में उसके साथ गंदा काम किया।