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पाक्सो एक्ट के तहत नाबालिग की तस्करी और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

अदालत ने सुनवाई पूरी कर आरोपी सुनील कुमार को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई

अलवर: विशिष्ट न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम संख्या-4 हेमंत सिंह बघेला ने नाबालिग की खरीद फरोख्त व दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर थाना क्षेत्र निवासी सुनील कुमार उर्फ बंटी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास व 90 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि मामले में 9 फरवरी 2018 को बाल कल्याण समिति के तत्कालीन अघ्यक्ष श्रवण सिंघल की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर शाहजहांपुर पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए सुनील कुमार के कब्जे से पीड़िता को बरामद कर आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया था। इस पर अदालत ने सुनवाई पूरी कर आरोपी सुनील कुमार को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।

 


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