राजस्थान
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क दुर्घटना के दो मामलों में 16.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया
मृतक के वारिसों को 12 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश

बीकानेर: मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क दुर्घटना के दो अलग-अलग मामलों में मृतकों के वारिसों को 16.50 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 8 जुलाई, 18 को लूणकरणसर निवासी अब्दुल व उसका भाई लतीफ बाइक पर सवार होकर घर से खेत जा रहे थे। रास्ते में दवाइयों की दुकान के पास लतीफ उतर गया। और अब्दुल सड़क के दूसरी तरफ पहुंचा था। इस दौरान बाइक पर सवार तीन लोगों ने लापरवाही से उसे टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में मौत हो गई।

अधिकरण ने इस मामले में बाइक मालिक और चालक दोनों को मृतक के वारिसों को 12 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। एक अन्य मामले में सुनीता अपने परिजनों के साथ बोलेरो गाड़ी में सवार थी। अर्जुनसर में सड़क किनारे खड़ी थी तो ट्रक के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। ट्रक मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी को 4.42 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। पैरवी बजरंग सारण व मनीष गौड़ ने की।