राजस्थान
किसान ऋण माफी योजना को लेकर पूर्व के आदेश की पालना में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर
याचिकाकर्ता सिमरथा राम व भंवरलाल की ओर से कहा कि पूर्व के आदेशों की पालना नही हो रही है।

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने किसान ऋण माफी योजना को लेकर पूर्व के आदेश की पालना में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 05 फरवरी 2024 को अगली सुनवाई पर अनुपालना नही होने पर प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण पेश करे।
याचिकाकर्ता सिमरथा राम व भंवरलाल की ओर से कहा कि पूर्व के आदेशों की पालना नही हो रही है।

03 नवम्बर को सरकार को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए थे जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-2020 के लिए कितनी सहकारी समितियों की ऑडिट करवाई गई है और उसमें कितनी समितियों में विसंगतिया है उसकी जानकारी देनी थी लेकिन अभी तक शपथ पत्र पेश नही किया।
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि 21 अक्टूबर 2022 ,08 मई 2023 व 03 नवम्बर 2023 के आदेश की अनुपालना करते हुए शपथ प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि इन आदेशो की अनुपालना नही की जाती है तो प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण पेश करे ।