राजस्थान

जानलेवा हमले के आरोपी को 7 साल की सजा

कोटा: जानलेवा हमले के 11 साल पुराने मामले में एससी एसटी कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी नरेंद्र उर्फ पप्पू (35) निवासी बाडोली थाना अयाना को दोषी मानते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि 13 अक्टूबर 2012 को घायल हेमराज ने हॉस्पिटल में भर्ती रहते हुए इटावा पुलिस को पर्चा बयान दिया था। जिसमें बताया कि उसके बाड़े में से भैंसों को लेकर चराने व पानी पिलाने के लिए खाल की तरफ जा रहा था। रास्ते में पप्पू उर्फ नरेन्द्र, लक्ष्मीनारायण,देवेन्द्र सिंह, भंवरसिंह घात लगाए बैठे थे। उनके हाथ में कुदालिया, कूटिया, लकड़ी थी। अचानक जान से मारने की नियत से उसके ऊपर हमला कर दिया। इन लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 14 गवाहों के बयान कराए।

 


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