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कुत्ते के काटने का मामला, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुरी नगर पालिका को जिले के जगन्नाथ कॉलोनी में 2016 में कुत्ते के काटने से मारे गए चार वर्षीय बच्चे के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

वर्ष 2016 में, पुरी में कुछ आवारा कुत्तों ने एक चार वर्षीय बच्चे पर हमला किया और उसे नोच डाला।

बाद में घटना को लेकर उड़ीसा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई.

पुरी नगर पालिका ने प्रस्तुत किया कि पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान करने के लिए नगर पालिका अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

पुरी नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि उनके कार्यालय का कार्यभार संभालने के बाद, क्षेत्र में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए नागरिक निकाय द्वारा कदम उठाए गए हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री राहत कोष से 30,000 रुपये और रेड क्रॉस सोसाइटी से 20,000 रुपये मिले थे.


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