ओडिशा

आरोपी अर्चना नाग को मिली जमानत

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मोहपाश कांड की आरोपी अर्चना नाग को उनके खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति जी. सतपथी की एकल न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता को दो लाख रुपये की जमानत राशि भरने की अनुमति दी।

आरोपी को जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध नहीं करने की हिदायत दी गई है और अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने को कहा गया है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर अदालतों के समक्ष उपस्थित होने के लिए भी कहा गया है।

नाग को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था और ईडी मामले में जमानत मिलने के साथ उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है और अब उनके जेल से बाहर आने की संभावना है।

उच्च न्यायालय ने इससे पहले भुवनेश्वर नगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों में उन्हें जमानत दी थी।

नाग और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर अमीर लोगों को मोहपाश में फंसाकर उनके अंतरंग वीडियो बनाए थे और इन वीडियो को सार्वजनिक रूप से जारी करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे करोड़ों रुपये वसूले थे।

नाग के खिलाफ 2022 में भुवनेश्वर के नयापल्ली और खंडगिरी थानों में मामले दर्ज किए गए थे। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगकी (आईटी) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवादाता के अनुसार पुलिस जांच के दौरान ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए नाग के खिलाफ शिकायत दर्ज की और लगभग 40 लाख रुपये का एक वाहन और तीन मंजिला इमारत जब्त कर ली। इमारत का अनुमानित बाजार मूल्य 3.6 करोड़ रुपये है।


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