शराब घोटाले में आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को मिली अंतरिम जमानत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को हाईकोर्ट से राहत मिली है. दोनों अभियुक्तों को अंतरिम बेल मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले में स्टे का अभियुक्तों को लाभ मिला है. जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. इसके पहले शराब घोटाले केस में गिरफ्तार अनवर ढेबर को बिलासपुर हाईकोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी. अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली थी. बिलासपुर HC के जस्टिस दीपक तिवारी की कोर्ट ने राहत दी थी.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने बीते दिनों रायपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की थी. चार्जशीट प्रदेश में ईडी की ओर से उजागर किए गए शराब घोटाले के संबंध में थे. 13 हजार पन्नों की चार्जशीट अदालत में लाई गई थी. एक बड़े से संदूक में दस्तावेज कोर्ट पहुंचे थे.

कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और आबकारी विभाग में अधिकारी रह चुके एपी त्रिपाठी को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया था. इन दस्तावेजों में बताया गया था कि इन लोगों ने मिलकर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया.

चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि इन रुपयों को कुछ राजनीतिक साझेदारों के साथ बांटा भी गया. 13000 पन्नों की चार्जशीट में कारोबारियों और अधिकारियों के बीच हुए वॉट्सऐप चैट से लेकर शराब घोटाले के सिंडिकेट के बीच कामकाज का ब्यौरा है.


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