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दिव्यांग भांजी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले मामा को पांच साल की मिली सजा

मथुरा : मथुरा एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रामराज द्वितीय की अदालत से मंगलवार को मानसिक दिव्यांग भांजी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले उसके मामा को पांच साल कैद और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड राशि में से 80 प्रतिशत पीड़िता को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट रामवीर सिंह यादव ने बताया कि छाता, शहर कोतवाली क्षेत्र की 13 वर्षीय मानसिक दिव्यांग 18 जुलाई 2021 की दोपहर में घर में बर्तन साफ कर रही थी। उसकी मां सो रही थी। इसी दौरान घर पर दूर के रिश्ते का मामा श्रीपाल उर्फ गुस्सू पलवल आया। उसने किशोरी को गलत नियत से दबोच लिया। किशोरी द्वारा शोर मचाने पर उसकी मां की नींद खुल गई।

श्रीपाल उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। दो दिन बाद किशोरी का पिता जयपुर से लौटा। उसे वारदात की जानकारी हुई। पिता ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। गवाही व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने श्रीपाल उर्फ गुस्सू को सजा सुनाई है।


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