चरस तस्करों को चार साल की कैद

मंडी: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर ने गुरुवार को 316 ग्राम चरस के चार आरोपियों को चार-चार साल के कठोर कारावास के साथ 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। उप जिला दंडाधिकारी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 11 मार्च 2016 को पुलिस टीम ने पुंग बैरियर पर यातायात जांच के लिए नाका लगाया था। दिन में पंजाब नंबर की एक कार सुंदरनगर की ओर से आई, जिसे पुलिस ने जांच के लिए रोका और चालक से कार के दस्तावेज मांगे। कार में ड्राइवर समेत चार लोग बैठे थे, जिनमें से कार की पिछली सीट पर बायीं ओर बैठे व्यक्ति ने सीट पर अपने हाथ के नीचे एक पॉलिथीन लिफाफा दबा रखा था।

जिससे पुलिस को शक हुआ कि उसके पास कोई चोरी का या अवैध सामान है. पुलिस ने जब कार चालक और कार में बैठे तीन अन्य व्यक्तियों का नाम-पता पूछा तो चालक ने अपना नाम हरप्रीत उर्फ हैप्पी बताया और अन्य तीन व्यक्तियों ने अपना नाम विपिन कुमार, अमनदीप और भूपिंदर सिंह निवासी नवाशहर बताया। , पंजाब। कार की तलाशी के दौरान पुलिस ने पिछली सीट पर रखे लिफाफे की जांच की तो उसमें 316 ग्राम चरस मिली। चारों आरोपियों के खिलाफ सुंदरनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. अदालत में नौ गवाहों के बयान दर्ज करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी भूपिंदर सिंह को धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत चार साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। हरप्रीत उर्फ हैप्पी, विपिन कुमार और अमन दीप को 4 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत जुर्माना अदा न करने पर 4 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

 


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक