जंत्री में अतिरिक्त निर्णय के बाद जहां अधिग्रहण की घोषणा की, वहां मुआवजा दोगुना किया जाएगा

वर्ष 2011 के लिए जंत्री दरों में 100 प्रतिशत वृद्धि के निर्णय के उपरान्त राज्य में जहां भी भूमि अधिग्रहण के संबंध में धारा-11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, वहां किसान एवं भू-संपत्ति खोने वाले संपत्ति धारक का मुआवजा स्वत: ही दोगुना हो जायेगा. . जंत्री बिवाड़ का सबसे बड़ा फायदा सूरत शहर में चल रहे तनारगा-अंबाजी-अबुरोड रेलवे लाइन और मेट्रो रेल परियोजना में जमीन-जायदाद गंवाने वाले किसानों और संपत्ति के मालिकों को होगा।
राज्य में वर्तमान में पीएम गति शक्ति के तहत चल रही अधिकांश परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना पिछले तीन वर्षों से चरणों में प्रकाशित की जा चुकी है। जिसमें राजस्थान के बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, गांधीनगर और अहमदाबाद जिलों से गुजरने वाली भारतमाला-राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का बाजार मूल्य से कम होने के कारण अपनी जमीन खो चुके किसान विरोध कर रहे हैं. शनिवार, 5 फरवरी, 2023 से लागू नई जंत्री दरों का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों संपत्ति धारक इन किसानों को नहीं मिलेगा। उन मामलों में भी जहां अधिग्रहण अधिकारी द्वारा बातचीत चल रही है, पुराने जंत्री और राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित मुआवजे के फार्मूले के तहत तय किया जाएगा।


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