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आरोपी को तीन साल की सजा, लड़की को ‘HOT’ कहते हुए गलत तरीके से छूना पड़ा भारी

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छूने और उसे “हॉट” कहने के लिए 50 साल के आरोपी को तीन साल जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि आरोपी का इरादा यौन उत्पीड़न करने का था.

विशेष POCSO कोर्ट के जज एस सी जाधव ने 14 दिसंबर को आरोपी को पीछा करने और छेड़छाड़ के लिए आईपीसी की धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया. यह मामला 24 मई 2016 का है, जब पीड़िता सिर्फ 13 साल की थी.

अदालत ने कहा, पीड़िता और अभियोजन पक्ष के गवाह की गवाही के बाद यह साबित होता है कि 24 मई 2016 को पीड़िता अपने दोस्त के साथ एक मस्जिद के पास खड़ी थी, तभी आरोपी ने उसे अनुचित जगह पर छुआ.

इसमें कहा गया है कि उस आदमी ने आगे कहा कि वह “बहुत हॉट” लग रही थी और वह उसके गालों पर किस करना चाहता था और उसे अपने साथ ले जाना चाहता था.

अदालत ने कहा, ‘लड़की को गलत तरीके से छूना और ऐसे शब्द बोलना ही यह दर्शाता है कि आरोपी ने यह कृत्य किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि केवल यौन उत्पीड़न करने के इरादे से किया था.’ अदालत ने आगे कहा कि यह भी साबित हो गया है कि आरोपी लड़की का पीछा करता था और उसका यौन उत्पीड़न करता था.

 


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