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सुपरटेक चेयरमैन आर के अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा को दिल्ली की एक अदालत से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने सुपरटेक के चेयरमैन की जमानत अर्जी खारिज दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस का सामना कर रहे आर के अरोड़ा ने अदालत से नियमित जमानत देने की मांग की थी लेकिन अदालत से उनकी याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट से आर के अरोड़ा को यह झटका लगा है।

बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने आर के अरोड़ा के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। 16 जनवरी, 2024 को अदालत ने आर के अरोड़ा को अपना इलाज करवाने के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कई पांबदियां भी लगाई थी। आर के अरोड़ा ने अदालत के समझ गुहार लगाई थी कि जेल में उनका 10 किलो वजन कम हो गया है और उन्हें तुरंत उपचार की जरूरत है। जिसके बाद अदालत ने उन्हें 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी।

इसी के साथ अदालत ने आर के अरोड़ा को यह सख्त हिदायत भी दी थी कि वो बिना कोर्ट के आदेश के दिल्ली से बाहर ना जाएं और कोर्ट में अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करें। अदालत ने उन्हें चेताते हुए कहा था कि वो ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे कि इस मामले की जांच या कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हो।

अदालत ने कहा था कि हर इंसान को अपने खर्च पर अपने पसंद के अस्पताल में अपना इलाज करवाने का हक है। आर के अरोड़ा को साल 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में गिरफ्तार किया गया था। अदालत में उनके वकील ने दलील दी थी कि अरोड़ा डिप्रेशन और आंत की समस्या समेत अन्य कई रोगों से ग्रसित हैं और इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। जिसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी। आर के अरोड़ा पर घर खऱीदारों से 164 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है।


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