
सूरजपुर। जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है। इसलिये सभी शासकीय कार्यालय के आसपास की परिक्षेत्र में साइलेंस जोन का साइन बोर्ड जो कि दृश्य स्थल पर लगाना अनिवार्य है।
