आंध्र प्रदेशभारत

SC ने रुशिकोंडा में निर्माण के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली: रुशिकोंडा में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के निर्माण और स्थापना के खिलाफ लिंगमनेनी शिवराम प्रसाद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पीठ का नेतृत्व किया। हालाँकि, चूँकि मामला पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जनहित याचिका वहाँ दायर की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है। शिवराम प्रसाद ने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर की, जिसमें रुशिकोंडा पर कैंप कार्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना के लिए जारी जीओ 2015 को रद्द करने की मांग की गई।

याचिका में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। प्रसाद ने एनजीटी और एपी उच्च न्यायालय में मामलों का समाधान होने तक रुशिकोंडा पर निर्माण और स्टार्टअप गतिविधियों को तत्काल रोकने का अनुरोध किया है।


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