नप की बैठक में नहीं रहेंगे पार्षदों के प्रतिनिधि

रोहतास: नगर निकायों की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत किए जाने और उनके बैठक में शामिल होने को नगर विकास व आवास विभाग ने गंभीरता से लिया है.

विभाग के अपर सचिव ने निकायों के अधिकारी को दिए निर्देश में कहा है कि निकाय की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत किए जाने की सूचना तथा प्रतिनिधि के रूप में गाड़ियों पर बोर्ड लगाने की जानकारी मिली है, जो कि नियम विरुद्ध है. विभाग इस मामले पर गंभीर है. कहा है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 12 (3) में लोकसभा व विधानसभा के वैसे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों जो पूर्णत या अंशत उस नगर पालिका क्षेत्र में पड़ता हो तथा संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत या राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के वैसे सदस्य जो उस नगर पालिका क्षेत्र के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हों नगर पालिका के सदस्य के रूप में नामित किया गया है. बिहार नगरपालिका अधिनियम में सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठक में भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं है. नगर निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में गाड़ियों आदि पर बोर्ड लगाना उक्त नियमावली के प्रावधानों का प्रतिकूल है.

विदित हो कि पूर्व में देखा जाता रहा है कि विधायक, सांसद, विधान पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि नामित कर नगर परिषद की बैठक में भेजते थे.


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