भारतराज्यहिमाचल प्रदेश

चैक बाऊंस के मामले में दोषी को 3 माह कैद की सजा

घुमारवीं। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नेहा शर्मा की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में आरोपी रवि ठाकुर पुत्र मेहर चंद निवासी गांव पट्टा को दोषी करार देते हुए 3 माह की कैद तथा 5 लाख 80 हजार रुपए मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई। शिकायतकर्त्ता प्रकाश चंद पुत्र मस्तराम निवासी गांव सेऊ के वकील एसडी शर्मा ने बताया कि मामले के आरोपी रवि ठाकुर ने वर्ष 2016 में शिकायतकर्ता से 4 लाख रुपए उधार लिए थे।

बार-बार आग्रह के बावजूद भी आरोपी शिकायतकर्त्ता के पैसे नहीं लौटा रहा था। उसके उपरांत आरोपी ने वर्ष 2017 में एक चैक शिकायतकर्त्ता को दिया लेकिन दोषी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के चलते चैक बाऊंस हो गया। शिकायतकर्त्ता के वकील ने बताया कि आरोपी को लीगल नोटिस जारी किया गया। बावजूद इसके आरोपी ने शिकायतकर्त्ता की धनराशि नहीं लौटाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रवि ठाकुर को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।


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