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पोक्सो केस: हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, जानें पूरा मामला

शिमला: पोक्सो से जुड़े मामले पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई एफ एफआईआर को खारिज कर दिया है। दरअसल पीड़िता की सहमति से मामला सुलझने और आरोपी और पीड़िता की शादी होने के बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर मार्च 2020 में दर्ज की गई थी और जिस आरोपी पर अपहरण, बलात्कार और POCSO की धारा 4 सहित अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था, उसने इस साल मार्च में पीड़िता के बालिग होने के बाद उससे शादी कर ली।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सत्येन वैद्य की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता रणजीत कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश पारित किया।

वहीं वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता, आईएन मेहता ने कहा कि याचिका पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच के समक्ष दायर की गई थी, जिसने मामले को डबल बेंच को भेजने से पहले कहा था कि एफआईआर को ‘समझौते’ के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। वहीं हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि जब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और पीड़िता और आरोपी शादी करके खुशी से रहना चाहते हैं, तो मामला खारिज ना करना, पीड़िता के साथ अन्याय होगा।

उन्होंने कहा कि डबल बेंच ने कहा कि अगर पीड़िता को न्याय देना है और समाज को संदेश देना है तो एफआईआर रद्द की जानी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आधुनिक समाज में ‘समझौता’ सद्भाव और व्यवस्थित व्यवहार की अनिवार्य शर्त है और अगर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का इस्तेमाल इस तरह के समझौते को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो यह न्याय का सबसे अच्छा समय है।

 


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