
Palanhar Scheme : झालावाड़ । जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) करवाना आवश्यक है, वार्षिक नवीनीकरण नहीं होने पर चालू शैक्षणिक सत्र में आवेदन पत्र 31 दिसम्बर को स्वतः अस्थाई रूप से निरस्त कर दिए जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक गौरीशंकर मीना ने बताया कि पालनहार योजना संचालन नियम 2022 के नियम 9 ऑनलाइन आवेदन एवं अनुदान प्रक्रिया के अनुसार आवेदक द्वारा स्वयं के जीवित होने एवं बच्चों के आंगनबाड़ी में पंजीकृत व विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) अधिकतम 6 माह जुलाई से दिसम्बर की समयावधि में करवाना अनिवार्य होता है।

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