
रांची: अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने दहेज के लिए नवविवाहिता पत्नी शगुफ्ता परवीन (20 वर्ष) की हत्या करने के दोषी पति पिठोरिया के फुटकल टोली निवासी जुबैर अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 18 जनवरी को दोषी ठहराया था। घटना 20 अप्रैल 2022 की है।

महिला के भाई एकरामुल अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। महिला का मायके पिठोरिया के चदंवे परवाना टोली में है। महिला की शादी 12 दिसंबर 2021 को हुई थी। शादी के पांच महीने के अंदर ही गर्भवती महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गयी थी। मामले में महिला के पति जुबैर अंसारी, जेठ रियाजुल अंसारी व जेठानी स्नेहा खातून के खिलाफ रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
प्राथमिकी में कहा गया था कि तीनों आरोपी मॉर्डन कपड़ा पहनने पर शगुफ्ता परवीन को ताना मारते थे। साथ ही दहेज में महंगी बाइक की मांग किया करते थे। तीनों पर शगुफ्ता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि घटना के दिन आरोपी ने नवविवाहिता के साथ पहले मारपीट की और बाद में उसे कीटनाशक पिला दिया। फिर दुपट्टा से गला दबा कर हत्या कर दी। घटना के बाद पति जुबैर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी समय से वह जेल में है। जबकि, जेठ व जेठानी फरार हो गये थे। बाद में जेठ, जेठानी की घटना में संलिप्तता नहीं पायी गयी, जिस कारण साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया।