अरुणाचल प्रदेशभारत

मियाओ टैक्सी चालकों ने हिट-एंड-रन कानून का विरोध किया

हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता, 2023 के विरोध में, मियाओ सिंगफो रम्मा हपुंग (एमएसआरएच) ने मियाओ टैक्सी यूनियन के साथ मिलकर शुक्रवार को चांगलांग जिले के मियाओ उपखंड में टैक्सी सेवाओं को निलंबित कर दिया।

यह विवाद कानून की कठोर प्रकृति के इर्द-गिर्द घूमता है, जो लापरवाही से गाड़ी चलाने से होने वाली मौत को गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत करता है। यह प्रावधान अधिकारियों को बिना किसी वारंट या अदालत की अनुमति के ड्राइवरों को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।

किसी भी अदालती सजा से पहले अगर ड्राइवरों को जेल में डाल दिया जाता है तो उनके परिवारों पर संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए, एमएसआरएच के अध्यक्ष गमसेंग सिंगफो ने तर्क दिया कि “ऐसे प्रावधान ड्राइवरों को हतोत्साहित करेंगे और ऐसी परिस्थितियों में अपने परिवारों और आजीविका को बनाए रखने की उनकी क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे।”

मियाओ टैक्सी यूनियन के उपाध्यक्ष पिसी ज़ौसन सिंगफो ने आशंका व्यक्त की कि “इन नए प्रावधानों से समस्या बढ़ने की संभावना है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होगा।” उन्होंने केंद्र सरकार से “निर्णय लेने की प्रक्रिया में उद्योग के दृष्टिकोण को शामिल करने की आवश्यकता” पर जोर देते हुए “कानून पर तुरंत पुनर्विचार करने” का आग्रह किया।

टैक्सी ड्राइवर अपोंडु सिंगफो ने आरोप लगाया कि “सरकार नए कठोर कानून के जरिए परोक्ष रूप से ड्राइवरों के करियर और भविष्य को खत्म करने की कोशिश कर रही है।”

“किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद, यदि कोई ड्राइवर दुर्घटनास्थल पर रहता है, तो क्रोधित भीड़ द्वारा उसकी हत्या किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। अगर ड्राइवर भाग गया तो उसे 10 साल की जेल होगी. एक ड्राइवर क्या करेगा?” उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि “कोई भी ड्राइवर जानबूझकर दुर्घटना नहीं करेगा।”


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