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जोधपुर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के 2 आरोपियों को जमानत नहीं

राजस्थान:  उच्च न्यायालय के जस्टिस अलाउदम मथुरा ने जोधपुर में दंगों को अंजाम देने के मामले में दो चार लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें ज़मानत ख़ारिज कर दिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने दोनों गद्दारों मोहम्मद अमर यासिर और मुहम्मद मारूफ की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली की स्पेशल टीम और एटीएस पर जानलेवा हमले को अंजाम देने और स्लीपर सेल बनाने का आरोप लगाया गया था।

2014 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था

जोधपुर के प्रतापनगर थाने में 23 मार्च 2014 को एक आरोपी को दिल्ली की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल टीम ने सभी फ़्लोरिडा के खिलाफ़ तरीक़े से ऑपरेशन एक्टिवेशन एक्ट, फ़्लोरिडा पदार्थ एक्ट और ड्रिप की विभिन्न धाराएँ 120 बी, 121, 121 ए 122, 465, 468, 471, 212 सहित कई धाराएँ बनाईं। संयुक्त राष्ट्र में जोधपुर में लोगों को आतंकवादी संगठन भारतीय मुजाहिद्दीन के सदस्य देश के कट्टरपंथ जेहाद की शपथ लेने का भी आरोप है।

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