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Jalore : निर्धारित तिथि तक निर्वाचन लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर 4 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी 7 दिवस में विधिसंगत

जालोर । जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने विधानसभा आम चुनाव-2023 में चुनाव लड़ने वाले 4 अभ्यर्थियों को 2 जनवरी तक निर्वाचन लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस जारी कर 7 दिवस में स्पष्टीकरण सहित सम्पूर्ण निर्वाचन लेखा आदि प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत चुनाव परिणामों की घोषणा से 30 दिन की अवधि में निर्वाचन लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत करना होता है। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के परिणामों की घोषणा 3 दिसम्बर, 2023 को हुई, जिसके अनुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 के निर्वाचन लेखा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी, 2024 निर्धारित थी।

आहोर विधानसभा क्षेत्र (141) के अभ्यर्थी सुरज राठौड़, मसराराम पुत्र कसनाराम एवं भुदरमल पुत्र सोनाराम तथा सांचौर विधानसभा क्षेत्र (144) के अभ्यर्थी डॉ. सुरेश सागर 29 दिसम्बर, 2023 को लेखा समाशोधन बैठक में अनुपस्थित रहे तथा इनके द्वारा निर्धारित तिथि 2 जनवरी, 2024 तक अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया।
उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में इन चारों अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर निर्देशित किया कि वे अपना विधि संगत स्पष्टीकरण सहित अपना सम्पूर्ण निर्वाचन लेखा मय निर्धारित रजिस्टर, शपथ पत्र एवं मूल वाउचर पत्रावली एवं बैंक स्टेटमेंट आदि 7 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा भारत निर्वाचन आयोग तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क) के अंतर्गत कार्यवाही होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

 

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